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थाना बिनावर पुलिस द्वारा गौवध अधि0 के वाँछित व 20,000/- रुपये के पुरुस्कार घोषित शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर बदायूँ के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी (नगर) बदायूँ के नेतृत्व में चलाए जा रहे गौ तस्करो के विरूद्ध अभियान के तहत आज दिनांक 08.10.2024 को थाना बिनावर पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त 1.पुष्पेन्दर पुत्र ब्रजेश निवासी ग्राम खंजन नगला थाना कादरचौक जनपद बदायूं से सम्बन्धित मु0अ0सं0 326/24 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11(घ) पशु क्रूरता अधि0 को गिरफ्तार किया गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरणः*

थाना बिनावर बदायूँ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 326/24 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11(घ) पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र बृजेश निवासी ग्राम खंजन नगला थाना कादरचौक जनपद बदायूँ के द्वारा दिनाँक 15.09.2024 को अपने साथी पूर्व में दिनाँक 16.09.24 को गिरफ्तार अभियुक्त जयकेश पुत्र श्याम सिह निवासी ग्राम मिलक सिसोटा थाना हजरतनगर गढी जिला सम्भल जो दो गोवंशीय पशु सांड को अपनी गाडी में लादकर अपने साथियों के साथ उनका बंध करने के लिए ग्राम पुठी थाना बिनावर जनपद बदायूँ के रास्ते से जा रहे थे । ग्राम पुठी मन्दिर के पास जनता के काफी व्यक्ति बैठे थे । जिन्होनें उनकी गाडी के डाले दो गोवंशीय पशुओ को देखकर गाडी को रूकवा लिया था । गाडी रूकते ही डर की वजह से सोमवीर व पुष्पेन्द्र ग्राम पुठी मन्दिर के पीछे होते हुये जंगल के रास्ते भाग गये थे । मौके से जनता के व्यक्तियों की सूचना पर पुलिस द्वारा जयकेश पुत्र श्याम सिह निवासी ग्राम मिलक सिसोटा थाना हजरतनगर गढी जिला सम्भल को मय गाडी व गाडी में लदे दो गौवंशीय पशुओ सहित गिरफ्तार किया गया था एंव दिनांक 06/10/24 को सोमवीर पुत्र इश्वरी प्रसाद निवासी ग्राम व्यौर थाना बिनावर जनपद बदायूँ जो वांछित एंव पुरुस्कार घोषित अपराधी था,को दिनाँक 06.10.2024 को घटपुरी तिराहा से थाना क्षेत्र बिनावर से गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में पुष्पेन्द्र पुत्र बृजेश निवासी ग्राम खन्जननगंला थाना कादरचौक जिला बदायूँ वांछित को आज दिनांक 08/10/24 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है

*पुरुस्कार घोषित अपराधी*
पुष्पेन्द्र पुत्र बृजेश नि0 खंजन नगला थाना कादरचौक जनपद बदायूँ सम्बन्धित मु0अ0सं0 326/24 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11(घ) पशु क्रु० अधि० थाना बिनावर जनपद बदायूँ रुपये/- 20,000 का पुरुस्कार घोषित अपराधी है ।

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