4:04 am Monday , 21 April 2025
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सामग्री वितरण न होने पर प्रधानाध्यापक, एबीएसए उत्तरदायी होंगे

बदायूँ 21 अक्टूबर। पीएम पोषण योजनान्तर्गत छात्रों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्य सामग्री माह नवम्बर 2024 से माह मार्च 2025 तक योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक सप्ताह के एक दिवस (प्रत्येक बृहस्पतिवार) (निर्धारित दिवस अवकाश की स्थिति में अगले दिवस) को स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर मूंगफली की चिक्की/गुड-तिल-मूंगफली की गजक/चौलाई (रामदाना) का लड्डू)/ बाजरे का लड्‌डू इत्यादि (प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 20 ग्राम की मात्रा) अथवा भुना चना (प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 50 ग्राम की मात्रा) के रूप में अतिरिक्त खाद्य सामग्री प्रदान की जायेगी।

जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त प्रदत्तत निर्देशानुसार माह नवम्बर 2024 से मार्च 2025 तक योजना से आच्छादित समस्त विद्यालयों में निर्धारित दिवस को निर्धारित मात्रा में सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत अतिरिक्त खाद्य सामग्री के रूप में उक्त सामग्री में से किसी एक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। यदि विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान उक्त सामग्री वितरित होते नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित प्रधानाध्यापक एवं एबीएसए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं निर्देशों का कठोरता के साथ अनुपालन सुनिश्चित कर छात्र छात्राओं को निर्धािरित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।

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