5:19 am Wednesday , 16 April 2025
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सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी सरकार को फटकार लगाई । बुधवार को एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- यह मनमानी है। आप बुलडोजर लेकर रातों-रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं किसी के घर में घुसकर बिना किसी नोटिस के उसे ध्वस्त करना, यह अराजकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। कोर्ट ने सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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