इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया। जस्टिस मनीष माथुर जे. की सिंगल बेंच के इस फैसले से समायोजन प्रक्रिया पर रोक लग गई है । जिससे बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हुए हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से कहा- समायोजन से जुड़ी सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए और समायोजन प्रक्रिया में की गई गलतियों को सुधारने के लिए उचित कदम उठाया जाए।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में 2011 से चल रही समायोजन प्रक्रिया के लिए लागू नियम लास्ट कम फर्स्ट आउट को संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ माना है। इसके तहत नया टीचर आने पर हर बार वरीयता में नीचे रहता है। ट्रांसफर पॉलिसी में बाहर हो जाता है। जबकि सीनियर टीचर लंबे समय तक एक ही जगह पर तैनात रहता है। कोर्ट के इस आदेश का असर सीनियर शिक्षकों पर भी पड़ेगा। अब वह भी समयोजन के दायरे में आएंगे।