4:13 am Monday , 21 April 2025
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मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति मुफ्त कानूनी सेवाएँ लेने का होता है हकदार- अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

बदायूं: माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुकम में माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं श्री मनोज कुमार तृतीय के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के तत्वाधान में दिनांक 17.12.2024 एवं 18.12.2024 को प्रातः 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक जनपद न्यायालय परिसर में स्थित केन्द्रीय सभागार, बदायूं में को लीगल सर्विस यूनिट फॉर मनोन्याय एल०एस०यू०एम० पर्सन विद मेन्टल इल्नेस एण्ड पर्सन्स इंटलेक्चुअल डिसेविल्टीज स्कीम-2024) के अन्तर्गत गठित कमेटी को विभिन्न सरकारी संस्थाओं व गैर सरकारी संस्थाओं के रिसोर्स पर्सन द्वारा द्वय दिवस का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, श्रीमती शिव कुमारी, डिप्टी चीफ, एल०ए०डी०सी०, बदायूं, डॉ श्री सत्यवीर सिंह, सम्मानित नामिका अधिवक्तागण, पराविधिक स्वयंसेवकगण, आदि उपस्थित रहे। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ में मनोचिकित्सक, जिला पुरूष अस्पताल, बदायूं, डा० सर्वेश कुमारी, द्वारा अपने वक्तव्य में मानसिक बीमारी और बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के अधिकार, दिव्यांग अधिकार अधिनियम पर जानकारी देते हुये बताया कि यह अधिनियम विकलांग व्यक्ति को विकलांगता के आधार पर भेदभाव के बिना किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक या जांच शक्तियों वाले किसी अन्य निकाय तक पहुँचने के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाता हैं आदि के विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। कारापाल, जिला कारागार, बदायूं, श्री कुंवर रणंजय सिंह, द्वारा अपने वक्तव्य जिला कारागार, बदायूं में निरूद्ध बन्दियों के विषय पर चर्चा करते हुये कहा कि मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति एम०एच०सी०ए० के तहत दिये गये अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्राप्त करने का हकदार होता
है एवं जेल में बन्द मानसिक विकार के मरीजों के लिए केन्द्रीय और जिला जेलों में बन्द बन्दियों को मानसिक विकार के प्रारंभिक उपचार की सुचिधाएं, उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 (क) के तहत विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें पर्याप्त आहार स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर आवास, स्वच्छता, पर्याप्त कपड़े, बिस्तर और अन्य उपकरण मिलने चाहिए आदि से सम्बन्धित विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। बाल संरक्षण अधिकारी, श्री रवि कुमार, द्वारा अपने वक्तव्य में सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं एवं 181, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल कर लाभ लेने सम्बन्धी, घरेलू हिंसा के वारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बदायूं, श्री प्रणव पांडे द्वारा अपने वक्तव्य में बताया कि दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना, केन्द्रीय दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड, राज्य दिव्यांगजन सलाहकार, बोर्ड एवं सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विभिन्न प्रकार योजनाओं आदि से सम्बन्धित विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। सहायक विकास अधिकारी (स०क०) कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बदायूं, सुश्री नीरज सागर, द्वारा अपने वक्तव्य में मानसिक रोगी/दिव्यागंजनों से सम्बन्धित एवं सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विभिन्न प्राकर की योजनाओं आदि के वारे में विस्तार पूर्वक जानकरी दी गयी। तथा प्रोजेक्टर के माध्यम से शार्ट/लघु चलचित्र के द्वारा नालसा की थीम ‘हक हमारा भी है” का सौन्ग प्रचालित कर कार्यक्रम में उपस्थित सभी को प्रशिक्षणार्थियों को अभिभूत किया। इसी कम में उक्त कार्यकम की संचालनकर्ता, सुश्री कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में संविधान में वर्णित अनुच्छेद-14, समानता का अधिकार, अनुच्छेद-39ए, अनुच्छेद-21 व विधिक सेवा अधिनिमय-1987 आदि के वारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।
उक्त लीगल सर्विस यूनिट फॉर मनोन्याय एल०एस०यू०एम०, पर्सन विद मेन्टल इल्नेस एण्ड पर्सन्स इंटलेक्चुअल डिसेविल्टीज) प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, श्रीमती शिव कुमारी द्वारा उक्त कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में मिली-जुली प्रतिक्रियायें एवं उपस्थित सभी प्रशिक्षक / रिसोर्स पर्सनों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।

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