सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की इजाजत देने के नगर पालिका के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
नगर पालिका ने इसे सार्वजनिक कुआं बताया था। मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट गई थी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला सुनाया। मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
