आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर-प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी महोदया, बदायूँ के आदेश के क्रम में सहायक आयुक्त (खाद्य)-II श्री सी0एल0 यादव के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थो की उपलब्धता हेतु जनपद बदायूँ में मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थो की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु दिनांक 22.03.2025 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री खुशीराम द्वारा नगला वरसुनिया दातागंज बदायूॅ पर स्थित वाहन पर खाद्य कारोबारकर्ता शमशुल हसन पुत्र कमरूल जमा, निवासी-ग्राम व पोस्ट चितरी थाना-हजरतपुर, तहसील-दातागंज, बदायूँ से अपमिश्रण का सन्देंह होने पर रिफाइन्ड राइस व्राइन तेल का नमूना संग्रहीत कर शेष 2440 ली0 रिफाइन्ड राइस व्राइन तेल, अनुमानित मूल्य लगभग 2,79,600/- रूपया सीज किया गया।
आमजनमानस को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया।
उक्त संग्रहित किए गए नमूनें को वास्ते जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान समस्त खाद्य कारोबारकर्ताआंे को खाद्य पदार्थो को ढककर रखने, दुकानों में साफ-सफाई रखने, शुद्व एवं गुणवत्ता पूर्वक खाद्य पदार्थो को बेंचने, बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार नही संचालित करने के कड़े निर्देश दिए गए। मौके पर उपस्थित आम जनमानस को अपमिश्रण से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया।