इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भड़काऊ पोस्ट को सिर्फ ‘लाइक’ करना अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘लाइक’ और ‘शेयर’ में अंतर है। आगरा निवासी इमरान के खिलाफ दर्ज FIR को इसी आधार पर खारिज कर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रद्द कर दी गई।
