बदायूँ: 28 अप्रैल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, श्री मनोज कुमार-तृतीय की अध्यक्षता में 10 मई 2025 को समय पूर्वान्ह् 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय परिसर बदायूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
उन्होंन बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर लाभ पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण, पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है, लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है, सिविल प्रकृति के लंबित मामलों के लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर निस्तारित वाद पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था, लोक अदालत में निर्णय के विरूद्व कोई अपील नहीं, कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज एवं सुलभ और आपसी समझौते पर आधारित होती है।
उन्होेंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, अपराधिक शमनीय वाद, राजस्व वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुघर्टना प्रतिकर याचिकाऐं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत, जल-कर एवं दूरसंचार बिल के विवाद, एन0आई0एक्ट, विधवा पंेशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि सहित ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई (प्री-लिटीगेशन) स्तर पर निस्तारित कराया जा सकता है।
उन्होंने जनपद के सभी जनसामान्य एवं वादकारीगण से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में समय से उपस्थित होकर अपने-अपने वादों/विवादों को निस्तारित करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।
